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अनियमितताओं पर औषधि अनुज्ञापत्र पांच दिवस के लिए निलंबित

अनियमितताओं पर औषधि अनुज्ञापत्र पांच दिवस के लिए निलंबित

अनियमितताओं पर औषधि अनुज्ञापत्र पांच दिवस के लिए निलंबित

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मदनगंज किशनगढ़ स्थित मैसर्स टोनू मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसका औषधि अनुज्ञापत्र पांच दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

सहायक औषधि नियंत्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी सुभाष चन्द्र मुटनेजा ने बताया कि मदनगंज किशनगढ़ के रजिया कॉलोनी स्थित मैसर्स टोनू मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का निरीक्षण औषधि नियंत्रण अधिकारी अमित कुमार शर्मा द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाया गया तथा फर्म के प्रोपराइटर द्वारा औषधियों का विक्रय एवं बिल जारी किया जाना सामने आया।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब में फार्मासिस्ट के अवकाश पर होने की बात स्वीकार की गई, जबकि निरीक्षण के समय मेडिकल स्टोर खुला पाया गया। इसके अतिरिक्त औषधियों के विक्रय संबंधी तथ्यों पर भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों एवं लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा फर्म का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र को एक जून से 5 जून 2026 तक निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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