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अजमेर दरगाह और ब्रह्मा मंदिर सहित बड़े धर्मस्थल खोलने से पहले कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा 

सात सितंबर को धर्मस्थलों को आमजन के लिए खोलने की तैयारियां, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुल सकेंगे



अजमेर (Ajmer Muskan) अजमेर धार्मिक स्थलों को 7 सितंबर से आमजन के लिए खोलने के लिए राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारियों एवं धार्मिक संस्थानों को गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश प्रदान किए हैं। जिले में ख्वाजा साहब की दरगाह सहित पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर का चिकित्सा टीम के साथ कलेक्टर व एसपी ने दौरा किया I 


सरकार की नई guideline पालन के साथ पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर और अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में सात सितंबर से श्रद्धालुओं और जायरीन का प्रवेश शुरू हो जाएगा, इसे देखते हुए अजमेर के जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने ब्रह्मा मंदिर और दरगाह का जायजा लिया I दोनों अधिकारियों ने दोनों स्थानों पर आने वाले श्रद्धालुओं और जायरीनो के प्रवेश के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किस प्रकार हो सकेगी इस पर भी विचार किया I


जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कन्टेन्मेंट जोन एवं कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों को खोले जाने की छूट नहीं होगी। बड़े धार्मिक स्थल जहां स्थानीय निवासियों के साथ-साथ अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दशनार्थ एवं पूजा अर्चना के लिए आते हैं, उनको खोलने से पूर्व जिला कलक्टर, एसपी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय धार्मिक स्थल प्रबंधन द्वारा कर लिए गए हैं।


धार्मिक स्थलों में व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह अंतराल रखा जाए कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाए कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रह सके। मस्जिदों में नमाज के दौरान नमाजियों की संख्या उपलब्ध स्थान के मुताबिक होगी।


इन गाइड लाइन का करना होगा पालन {पुजारी एवं दर्शनार्थियों को फेस कवर अनिवार्य। {बिना फेस कवर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। {प्रवेश, निकास और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाइजर प्रबंध रहेगा। {धार्मिक स्थल परिसर, फर्श, रेलिंग एवं दरवाजे के हैंडल बार-बार सेनेटाईजेशन अनिवार्य। {धार्मिक स्थल में फूल माला, प्रसाद, अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध। {धर्मस्थल खोलने का तात्पर्य धार्मिक आयोजनों या धार्मिक जुलूसों की अनुमति बिल्कुल नहीं। {धार्मिक आयोजनों, धार्मिक जुलूसों पर लगाए गए प्रतिबंध निरंतर जारी रहेंगे।


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