अजमेर (अजमेर मुस्कान) । धनवर्षा क्रेडिट एण्ड थ्रिफट सोसायटी लिमिटेड अजमेर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर सोसायटी के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया जाएगा।
सहकारी समितियों की उप रजिस्ट्रार अभिलाषा पारीक ने बताया कि अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम 2019 के तहत राज्य स्तरीय ऎसी समितियों जिनके द्वारा कर्मचारियों व खातेदारों की जमा राशियों को जमा राशियों को समय पर भुगतान नहीं किया जाने की शिकायतें आ रही है। ऎसी समितियों के पदाधिकारियों, संचालक मण्डल के सदस्यों के विरूद्ध शिकायतकर्ताओं की ओर से इस्तागासा दायर की कार्यवाही संबंधित इकाई कार्यालय द्वारा की जानी है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में धनवर्षा क्रेडिट एण्ड थ्रिफट सोसायटी लि. अजमेर (पंजीयन क्रमांक 3366/12) में जमा राशि को कर्मचारी व जमाकर्ताओं को समय पर भुगतान नहीं किए जाने की शिकायतें इकाई कार्यालय के पोर्टल पर प्राप्त हुई है। समिति के पदाधिकारियों, संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अचल सम्पत्तियों को खुर्द बुर्द किए जाने की आशंका को मध्यनजर रखते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर, तहसीलदार नसीराबाद तथा पंजीयन व मुद्रांक विभाग को लिखा जा चुका है। समिति के सभी प्रकार के बैक खातों के लेन-देन पर तत्काल रोक, संबंधित बैंकों को सूचित कर लगाई जा चुकी है। समिति संचालक मण्डल अचल सम्पत्ति की सूचना प्राप्त होते ही अधिनियमानुसार सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी। खातेदारों के माध्यम से इस्तगासे दायर करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
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