नगरीय निकाय आम चुनाव- 2026
हटाई निषेधाज्ञा
अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिले में नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराए जाने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी की गई थी। नगरीय निकायों के आम चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न होने के उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता समाप्त कर दी गई है। इसके पश्चात जिले में लगाई गई निषेधाज्ञा हटाई गई है।

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