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अल्पसंख्यक ऋणियों के लिए एकमुश्त जमा योजना 2025 में प्रथम चरण 30 सितम्बर तक

अल्पसंख्यक ऋणियों के लिए एकमुश्त जमा योजना 2025 में प्रथम चरण 30 सितम्बर तक

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
बजट घोषणा 2025-26 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी) को राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त जमा समाधान योजना (ओटीएस) चलाई जा रही हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री नितेश कुमार जैन ने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण एक मई से 30 सितम्बर तक लागू रहेगा। इसमें ऋणियों में बकाया अतिदेय (ऑवरडूयू) मूलधन का एक मुश्त चुकाया जाने पर अतिदेय ब्याज एवं दंडनीय ब्याज शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इस चरण में ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की गणना ऋणी के द्वारा सम्पूर्ण अतिदेय ऋण के मूलधन का एक मुश्त चुकाए जाने की दिनांक तक की जाएगी। जिले में विभाग के समस्त बकायादार योजना की अधिक जानकारी एवं ओटीएस के लिए आवेदन प्रस्तुत कर योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

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