अजमेर (अजमेर मुस्कान)। राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित बजट 2024-25 में पाक विस्थापित परिवारों को स्वयं का पक्का आवास निर्माण करने के लिए राशि एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता से लाभांवित करने की घोषणा की गई है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (सालाना आय 3 लाख से कम) के पक्के आवासों से वंचित परिवारों को 30 से 45 वर्ग मीटर तक के पक्का आवास निर्माण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक लाख रूपये एवं केन्द्र सरकार द्वारा 1.50 लाख रूपये कुल राशि 2.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में गाइड लाइन अनुसार पात्र परिवार पंचशील स्थित नगर निगम कार्यालय में कमरा नम्बर 309 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन अथवा जानकारी प्राप्त कर सकते है।
नगर निगम उपायुक्त कीर्ती कुमारी कुमावत ने बताया कि पात्रता के लिए आवेदक द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की गई हो। आवेदक की सालाना आय राशि 3 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। आवेदक का सम्पूर्ण भारत में कहीं पर भी पक्का आवास ना हो। आवेदक द्वारा विगत 20 वर्षों में भारत सरकार और राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो। आवेदक के स्वयं के नाम भूमि स्वामित्व के दस्तावेज होने चाहिए। नवीन आवास निर्माण का क्षेत्रफल 30 से 45 वर्ग मीटर किया जाना है। भूखण्ड क्षेत्रफल की बाध्यता नहीं है। इसमें दो कमरे, एक किचन, शौचालय एवं स्नानघर का समावेश अनिवार्य है। यदि 30 से 45 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए भूखण्ड का क्षेत्रफल कम है तो आवेदक दो मंजिला आवास निर्माण के लिए आवेदन कर सकता है। इससे प्रथम तल एवं ऊपरी तल का कुल निर्माण क्षेत्रफल 30 से 45 वर्ग मीटर हो सके।
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