अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आगामी 18 नवम्बर तक आयोजित होने वाले सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्य करने के निर्देश प्रदान किए गए। यह बैठक जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
जिला कलक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सुरक्षित सड़क परिवहन सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील है। इसके लिए आगामी 18 नवम्बर तक सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, मृत्यु दर घटाना, यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करना, सड़क उपयोगकर्ताओं में जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना, नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना तथा सड़क अधोसंरचना एवं आपातकालीन सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करना है। जिले में इस अभियान के सफल संचालन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा ओवरलोडिंग, अनाधिकृत संचालन व फिटनेस उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। दोहराए गए ओवरस्पीड तथा शराब सेवन मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। जिला स्तर पर संयुक्त निरीक्षण दल गठित कर वाहन चैकिंग अभियान चलाएं। वाहन पर रिफ्लेक्टर टेप लगाएं एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाए। सड़क सुरक्षा कार्यशालाएं एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गतिविधियां का कलेण्डर बनाकर नियमित मॉनिटरिंग एवं रिर्पोटिंग करें। वाहन चालकों को जागरूक करते हुए रिफ्लेक्टर टेप इत्यादि लगवाने की कार्यवाही की जाए।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा अन्य रोड ओनिंग एजेंसिया द्वारा सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर अनाधिकृत कट 15 दिनों में बंद करने होंगे। सड़कों के डिवाइडर पर रेलिंग, संकेतक व साइन बोर्ड लगाने, सड़क किनारे झाड़ियाँ हटाने तथा पटरी एवं गड्ढों की मरम्मत व व्हाइट लाइनिंग का कार्य 15 दिवस में पूर्ण किया जाए। नियमानुसार चेतावनी, संकेतक एवं साइन बोर्ड लगाए जाए। अवैध ढाबे, बस स्टैण्ड एवं अनाधिकृत संरचनाएं 15 दिनों में हटाने के लिए योजना बनाई जाए। कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाए जाएंगे। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में स्वच्छंद विचरण करने वाले पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजने का कार्य संबंधित सड़क से जुड़े विभाग करवाएंगे। जहां सर्विस लेन नहीं है, वहां 6 माह में निर्माण के लिए योजना 15 दिनों में प्रस्तुत की जाए। ट्रक चालकों के लिए विश्राम स्थलों के लिए भूमि चिन्हित करें।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 45 वर्ष से अधिक आयु के चालकों का नेत्र परीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए। विशेषज्ञ चिकित्सक ही प्रमाण-पत्र दें। यदि किसी डॉक्टर द्वारा गलत प्रमाण-पत्र जारी कर लाइसेंस नवीनीकरण किया गया हो, तो संबंधित चिकित्सक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाए। ट्रोमा सेंटरों, निकटवर्ती अस्पतालों एवं एम्बुलेंस की तत्परता की समीक्षा की जाए। एम्बुलेंस की उपलब्धता एवं संचालन का राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सत्यापन किया जाए। इसकी फिटनेस प्रति सप्ताह जांची जाए।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा शहरों तथा बड़े कस्बों के फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। सड़क, प्रकाश व्यवस्था व ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों की नो-एंट्री सीमा व समय निर्धारण का पुनः परीक्षण किया जाए। प्राईवेट बसों का शहर में अनाधिकृत प्रवेश रोंके। शहरों में जन-जागरूकता के लिए, बैनर और डिजिटल डिस्प्ले लगाए जाए। सड़कों पर छोड़े गए पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए।
उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा चालकों से 8 घंटे से अधिक समय तक वाहन चलवाने की शिकायतों की जांच कर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। चालकों के कार्य घंटे एवं विश्राम समय का पालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि संयुक्त निरीक्षण दल का गठन किया जा रहा है। दल के द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि के कार्यों का निर्धारिण किया जाएगा। दुर्घटनाओं के कारणों का निराकरण आगामी 15 दिवस में होने के पश्चात होने वाली दुर्घटना के लिए संबंधित की जिम्मेदारी रहेगी।
पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने कहा कि अभियान के लिए सभी मिलकर पूरी तनमयता से कार्य करें। जान बचाने के लिए यह आवश्यक है। पुलिस विभाग द्वारा ब्लैक स्पोट चिन्हित किए गए है। इन पर कार्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे समस्त कैमरे कार्यशील रहें। लेन ड्राईविंग के लिए संकेतक लगवाएं। अतिक्रमण हटाने के लिए एडवांस में तैयारी करके रखें। शराब पीकर, तेज गति से, गलत दिशा में एवं बिना हेलमेट तथा सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाए। बिना रिफ्लेक्टर या नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विधिक कार्यवाही की जाए। सभी राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर संबंधित थाना एवं यातायात टीमें प्रभावी कार्यवाही के पुलिस टीमें तैनात रहकर सतत निगरानी करेंगी। साथ ही हाईवे मोबाइल यूनिट एवं एम्बुलेंस निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यरत होने चाहिए। सभी छः लेन राजमार्गों पर एनएच-48 मॉडल के अनुरूप लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया जाए।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेन्द्र कुमार मीणा, नगर निगम उपायुक्त अनिता चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु एवं अजय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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