अजमेर। जिले की उचित मूल्य दुकानों पर कोरोना वायरस से बचाव के सम्बन्ध में जरूरी एडवाईजरी की पालना सुनिश्चित की जाए।
जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु लॉकडाउन की स्थिती में जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को आदेशित किया गया है कि वे उचित मूल्य दुकान पर एन.एफ.एस.ए. योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण करते समय 5 व्यक्तियों से अधिक भीड़ न हो। इसके लिए क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी तथा निरीक्षक से समन्वय व संपर्क स्थापित कर उचित मूल्य दुकान पर युनिट रजिस्टर में दर्ज रजिस्टर्ड कार्ड को क्रमानुसार 1 से 50, 51 से 100, 101 से 150 के क्रम में दिनांक वार सूचीबद्ध कर प्रतिदिन कम से कम 50 लाभार्थियो को खाद्यान्न व रसद सामग्री का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांकवार युनिट रजिस्टर के क्रम में 50-50 लाभार्थी की सूची का प्लान बना कर उचित मूल्य दुकान के बाहर सदृश्य स्थान पर चस्पा करें ताकि लाभार्थी उसको देख कर उसी दिनांक को रसद सामग्री लेने आये। इस प्रकार लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। साथ ही शहरी क्षेत्र के राशन डीलर संबंधित थानाधिकारी से समन्वय कर वितरण की उचित व्यवस्था करें।
उचित मूल्य दुकान पर एक समय 5 लाभार्थियों से अधिक एकत्रित न हो। सोशल डिस्टेसिंग हेतु एक मीटर की दूरी पर गोले बना कर लाभार्थियों को पंक्तिबद्ध करें।
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