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उचित मूल्य की दुकानों के लिए गाईड लाइन जारी

अजमेर।  कोरोना वायरस से उत्पन विशेष परिस्थितयों के मध्यनजर जिले में लॉकडाउन की स्थिति में उचित मूल्य दुकानदारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है।
     
जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि माह अप्रैल में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिक परिवारों की सूची में शामिल अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों (प्रथम श्रेणी) को 35 किग्रा प्रति माह प्रति परिवार (प्रति कार्ड) निःशुल्क वितरण किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल बीपीएल व स्टेट बीपीएल परिवार (प्रथम श्रेणी) को प्रति युनिट 5 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह निःशुल्क वितरण किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल अन्य प्राथमिक परिवारों (द्वितीय श्रेणी) को थी प्रति युनिट 5 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
     
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस बीमारी के कारण खाद्यान्न वितरण पोस मशीन से ही किया जाएगा परन्तु बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं किया जाएगा । उसके स्थान पर ओटीपी से करने हेतु परिवर्तित व्यवस्था के तहत राशन डीलर द्वारा लाभार्थी का राशन कार्ड नंबर पोस मशीन पर प्रविष्ठ किया जाएगा। इसके बाद लाभार्थी के भामाशाह, जनआधार, आधार डेटाबेस में उपलब्ध मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद लाभार्थी द्वारा डीलर को ओटीपी उपलब्ध करवाने के पश्चात पोस मशीन में ओटीपी नम्बर दर्ज का सत्यापन उपरान्त राशन डीलर द्वारा राशन का वितरण लाभार्थी को पोस मशीन से कर दिया जाएगा। यदि लाभार्थी डीलर को तय समय सीमा में ओटीपी उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो डीलर द्वारा पोस मशीन पर उपलब्ध करवाये गये कारणों में से किसी एक कारण को चुनते हुए राशन का वितरण पोस मशीन से किया जाएगा तथा ऎसे सभी ट्रांजेक्शन की प्रविष्ठिी कारण सहित एक रजिस्टर में की जाएगी। इन कारणों में ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ, मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है अथवा लाभार्थी के पास मोबाइल नंबर नहीं होगा।
     
उन्होंने बताया की खाद्यान्न वितरण के समय 5 व्यक्तियों से अधिक उचित मूल्य दुकान पर एकत्रित नहीं होने दें एवं 5 से अधिक व्यक्ति हो भी जावे तो कतार में उनके बीच एक मीटर की दूरी बनाए रखें । उचित मूल्य दुकानदार स्वयं फेस मास्क लगावे एवं लाभार्थी को भी फेस मास्क लगाने हेतु कहें लाभार्थियों को सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु पे्ररित करे। दुकान पर सदृश्यः स्थान पर बडे अक्षरों में लिख कर चस्पा कर प्रचारित करें।
     
उन्होंने बताया कि वितरण के समय लाभार्थियों के हाथों की उचित धुलाई, साबुन और पानी से सुनिश्चित की जाए। पोस मशीन पर बायोमैट्रिक प्रमाणिकरण से पहले हाथों की सेनेटाईजर से नियमित सफाई हो। दुकानदारों को भी हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखना है। दुकानों पर खाद्यान्नों के वितरण के दिनों को महिने की अधिकतम अवधि तक बढ़ाए जाने के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को नियमित दुकान खोलने के लिए पाबन्द किया गया है। दुकानों पर गैर आवश्यक व्यक्तियों की उपस्थिति नही रहनी चाहिए।


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