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अधिक मूल्यों पर मास्क बेचने पर हुई कार्यवाही

अजमेर। जिले में फेस मास्क और सेनेटाईजर की निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने वाली फर्मों पर कार्यवाही की गई।
     
विधिक माप विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक मनीष भटनागर ने बताया कि जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा के निर्देशानुसार निर्धारित मूल्यों पर मास्क एवं सेनेटाईजर बेचने के लिए दुकानदारों को पाबंद किया गया है। निर्धारित मूल्यों से अधिक वसूलने वाली फर्मों एवं दुकानदारों पर गुरूवार को कार्यवाही की गई। इसके अन्तर्गत विभाग के दल द्वारा दवाईयों के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की जांच की गईं। निरीक्षण के दौरान दो प्रतिष्ठान किंग्स मेडिकल एवं ओसवाल मेडिकल पर प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने के साक्ष्य पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही मौके पर पाए गए फेस मास्क जप्त किए गए। जांच दल में सहायक औषधि नियंत्रक ओ.पी.सिंह भी शामिल थे।
     
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार फेस मास्क एवं सेनेटाईजर के मूल्य का प्रदर्शन आवश्यक है। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने की सूचना स्थानीय औषधि नियंत्रक अथवा हैल्पलाइन पर दी जा सकती है।


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