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औद्योगिक एवं वाणिज्यक संस्थानों के नियोजकों से कार्मिकों को घर से काम करने की दें सुविधा

अजमेर। कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए औद्योगिक एवं वाणिज्यक संस्थानों के नियोजकों से कार्मिको को घर से काम करने की सुविधा अथवा सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए अपील की गई है।
   
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इस क्रम में जिले के समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यक संस्थानों के नियोजकों से तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों से अपने संस्थान के श्रमिकों एवं कार्मिकों को 31 मार्च तक घर से कार्य करने की अथवा सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए अपील की गई है। संस्थानों के श्रमिकों एवं कार्मिकों को इस महामारी से बचाव के लिए यह आवश्यक है।
   
उन्होंने बताया कि समस्त संस्थानों के कार्यस्थलों पर स्वच्छता एवं कोरोना वायरस से बचाव के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। किसी के भी संक्रमित होने पर उस व्यक्ति से मिलना जुलना रोक कर उसका उपचार किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा इस संबंध में आईसोलेशन फैसेलिटी एवं अन्य सुविधाए निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही है।


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