अजमेर। राजस्थान सरकार के राजस्थान स्टेट बेवरेजेज निगम द्वारा निर्मित हैण्ड सेनेटाइजर की कीमतन बिक्री मेडिकल की दुकानों, अन्य विक्रेताओं, निजी अस्पतालों, स्वयंसवी संस्थाओं एवं शराब के लाइसेंसियों के द्वारा करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन के हाई सिक्योरिटी जेल घूघरा के पास स्थित अजमेर डीपो से हैंड सेनेटाइजर निर्धारित कीमत पर प्राप्त कर कोई भी मेडिकल के दुकानदार, व्यवसायी, निजी अस्पताल, गैर सरकारी संस्थाएं, शराब के लाइसेंसी एवं अन्य संस्थाएं खरीद तथा बिक्री कर सकेगी। बिक्री के लिए न्यूनतम मात्रा एक कार्टून रखी गई है। इसमें 180 एमएल की 48 बोतलें होगी। हैण्ड सेनेटाइजर की अधिकतम मात्रा मेडिकल दुकान के लिए 10, प्राइवेट अस्पताल के लिए 25, निजी एवं अन्य संस्था के लिए 5, जीएसटी रजिस्टर्ड स्वयंसेवी संस्था के लिए तथा जीएसटी अनरजिस्टर्ड स्वयंसेवी संस्था के लिए 5 कार्टून निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि हैण्ड सेनेटाइजर प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्ति को डीपो पर अपनी फर्म का नाम, जीएसटी नंबर तथा डीमाण्ड की मात्रा के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ प्रति 180 एमएल बोतल के लिए 37.50 रूपए की दर से भुगतान करना होगा। एक कार्टून जोकि 48 बोतलों के लिए 1800 रूपए जमा कराने होंगे। भुगतान यूपीआई, क्यूआरकोड, भीम, पेटीएम, फोन पे, गुगल पे, अमेजन पे आदि से भी किया जा सकेगा। इसी प्रकार राजकीय विभाग भी निर्धारित प्रकिया से हैण्ड सेनेटाइजर खरीद सकते हैं।
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