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सभी हाई रिस्क पॉइंट्स पर लाइनों को जल्द दुरुस्त करें : निर्वाण

तकनीकी कर्मचारी फील्ड पर कार्य करते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें
विद्युत हादसे रोकने के लिए डिस्कॉम एमडी ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को दिए निर्देष

सभी हाई रिस्क पॉइंट्स पर लाइनों को जल्द दुरुस्त करें : निर्वाण

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
बारिश के मौसम को देखते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हाई रिस्क पॉइंट पर सुरक्षा इंतजाम सुधारने की कवायद तेज कर दी है। बिजली के लटकते तारों एवं अन्य कारणों से होने वाले हादसों को रोकने के  लिए सभी अधीक्षण अभियंताओं को जल्द से जल्द हाई रिस्क पॉइंट्स की लाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सभी तकनीकी कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं,  कि वे फील्ड पर कार्य करते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। इसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।

अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक एन. एस. निर्वाण ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम ने अपने सभी सर्किलों में विद्युत खतरे से संबंधित ‘‘हाई रिस्क पॉइन्ट’’ दुरूस्त करने के लिए अभियान शुरु किया है।  इसके तहत डिस्कॉम क्षेत्र के सभी जिलों में समस्त रोड क्रॉसिंग पर विद्युत लाइनों की गार्डनिंग, टेढ़े मेढ़े पोल को सही करना, सभी स्थानों पर उचित क्लीयरेंस व सुरक्षा संबंधित सभी खामियों को दूर करने के लिए काम शुरू किया गया है।

निर्वाण ने सभी सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं को उनके अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारियों को प्रत्येक सप्ताह विद्युत कार्य करने संबंधी सुरक्षा निर्देशों नियमों की पालना करने सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण एवं प्रतिज्ञा दिलवाने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने तकनीकी कर्मचारियों को फील्ड पर कार्य करने के दौरान सुरक्षा उपकरण पहनकर ही कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम अपने क्षेत्र की जनता एवं कार्मिकों की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। इसी मकसद से निगम के सभी वृत्त अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं कि अपने क्षेत्रधिकार में आने वाले समस्त ‘‘हाई रिस्क पॉइन्ट’’ को दुरूस्त करवाकर सुरक्षित बनावे एवं जानमाल का नुकसान ना होने दे।

आमजन को विद्युत तंत्रें से होने वाली दुर्घटनाओं से रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करावें

प्रबंध निदेशक निर्वाण ने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि वह विद्युत तंत्रों, ट्रांसफॉर्मरों, सब-स्टेशनों, डीपी के आस - पास विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए आमजन को महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराएं।

आम नागरिकों से अपील

विद्युत तन्त्र, ट्रान्सफार्मर, सब स्टेशन या  डी.पी. के नीचे शामियाने लगाकर कार्यक्रम आयोजित न करें।

विद्युत लाईन एवं ट्रान्सफार्मर के आस पास चाय की थडी, गन्ने के रस की मशीनें या अन्य किसी भी प्रकार की थड़ी या ठेला न लगाएं।

बिजली के खंभों, सब स्टेशन डीपी के अर्थिग पाईप व ताण से जानवर, हाथ ठेले या रिक्शे को नहीं बांधे विद्युत लाईनों के नीचे चारा या किसी भी प्रकार का भण्डारण न करें ।

वाहन की छत पर बैठकर या खड़े होकर यात्रा न करें।

फव्वारा पद्धति में प्रयुक्त होने वाली पाईप लाईनों को खड़ी अवस्था में लाईनों के नीचे ना ले जायें। यदि आवश्यकता हो तो पट अवस्था में ही लाईनों के नीचे ले जायें।

मकान या व्यवसायिक क्षेत्र के बाहर पेड़ को विद्युत कार्यालय को सूचित कर लाईन को बन्द करवा कर विद्युत कर्मी की उपस्थिति में ही कटवाएं।

विद्युत ट्रांसफार्मर से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ व फेज स्पिलिटिंग का कार्य कर अपनी जान जोखिम में न डालें।

विद्युत लाइनों के नीचे आतिशबाजी न करें।

यात्रा, शोभायात्रओं या अन्य अवसर पर प्रयुक्त वाहनों में झंडों की ऊंचाई विद्युत लाईनों से सुरक्षित दूरी पर ही रखें।

विद्युत तंत्र में लगी आग को बुझाने के लिये पानी का इस्तेमाल न करें अपितु विद्युत विभाग एवं अग्नि शमन विभाग को अविलम्ब सूचित करें।

विद्युत दुर्घटना से ग्रस्त आमजन एवं पशु आदि को बचाने के लिए उनको पकड़ने का प्रयास न करें अपितु विद्युत सप्लाई बंद करवाने हेतु विद्युत विभाग को सूचित करें।

जानवरों को खेतों में आने से रोकने के लिए फैसिंग या वायर की बाड़ में करंट प्रवाहित ना करें।

क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनों को जोड़ने का कार्य, ट्रांसफार्मर डी. पी. पर फ्यूज बाधने का कार्य स्वयं न करके इसकी सूचना संबंधित फीडर इंचार्ज (लाइनमेन) या विभाग के टोल फ्री नम्बर 18001806565 पर दें।

निर्माणाधीन मकान के नजदीक से या ऊपर से विद्युत लाईन गुजर रही हो तो पहले विद्युत विभाग को प्रार्थना पत्र देकर सूचित करें एवं लाईन शिफ्ट करवाने के पश्चात् ही निर्माण कार्य करें ताकि कानूनी कार्यवाही से बच सकें।

स्ट्रीट लाइट संधारण, अधिभार परिवहन (चारा आदि) एवं खुदाई आदि में प्रयुक्त केन जेसीबी पर कार्य करते समय विद्युत तंत्रसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

बिजली के ट्रांसफार्मर की अर्थिंग से अपने निजी विद्युत उपकरणों की अर्थिंग को नहीं जोड़े।

विद्युत तंत्र के समीप दुकानों के होर्डिंग व साईनबोर्ड एवं छतों के ऊपर लगे हुए शेड एवं अन्य सामान, जिनकी तेज आंधी तूफान में विद्युत तंत्र पर गिरने की संभावना हो, को सीमेन्ट कंक्रीट से सुरक्षित रूप से स्थापित किया जाए।

केबल ऑपरेटर एवं प्राईवेट मोबाइल टेलिफोन ऑपरेटर द्वारा विद्युत तंत्र के खंभों पर या विद्युत तंत्र के नीचे से अनाधिकृत रूप से केबल नहीं बिछाएं।

पतंगबाजी के दौरान बिजली के तारों में फंसी डोर या पतंग को छूने व खींचने का प्रयास न करें।

विद्युत पोल को सीधा खड़ा रखने तथा आंधी तूफान की स्थिति में विद्युत लाईनों को गिरने से रोकने हेतु स्टे वायर लगाया जाता है अतः स्टे वायर को क्षतिग्रस्त न करें।

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