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रेल यात्री 3 महीने बाद तक ले सकेंगे कैंसिल टिकट का भुगतान, 21 मार्च से 21 जून तक की है ये छूट

अजमेर। भारतीय रेल यात्रियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचाने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने के उद्देश्य से PRS काउंटर टिकटों के लिए विशेष मामले के रूप में रिफंड नियमों में छूट प्रदान कर रहा है।


नोट- ई-टिकट के लिए सभी नियम पूर्ववत् हैं, क्योंकि यात्री को टिकट के धन वापसी के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं है।


यह छूट 3 महीने की यात्रा अवधि के लिए है :
यानी 21 मार्च से - 21 जून 2020 तक।


केस 1 :  21 मार्च - 21 जून 2020 के मध्य की यात्रा अवधि के लिए *रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेन*


यात्रा की तारीख से 3 (तीन) महीने तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है। (वर्तमान में प्रचलित यात्रा के दिन को छोड़कर 3 दिनों के नियम के स्थान पर)


केस 2 : ट्रेन रद्द नहीं हुई।  यात्री, यात्रा नहीं करना चाहता।


TDR (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर दायर की जा सकती है।  (3 दिनों के मौजूदा नियम के स्थान पर) TDR को 60 दिनों के भीतर CCO / CCM दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है,  (10 दिनों के मौजूदा नियम के स्थान पर)


केस 3 : जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर काउंटर पर रिफंड मिल सकता है।  (ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान तक के प्रचलित नियम के स्थान पर)।
यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने के लिए संक्रमण के दौरान स्टेशन पर आने से बचें एवं स्टेशन पर भीड़ न करें। इस सुविधा का लाभ लें।


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