अजमेर। वर्तमान में कोविड-19 कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण को देखते हुए इसकी रोकथाम एवं जनहानि रोकने के लिए राज्य सरकार से समय समय पर एडवाइजरी एवं निर्देश प्राप्त हो रहे है एवं इसी क्रम में प्रदेश में आगामी 31 मार्च 2020 तक समस्त फैक्ट्री, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि बंद रखने के स्पष्ट निर्देश मिले है।
सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि जिले के सभी ओद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों में 31 मार्च 2020 तक लॉक डाउन रहेगा। अन्यथा अनुज्ञप्ति नही होने पर किसी भी कार्मिक/श्रमिक को किसी भी पारी में कार्य पर नही बुलाया जायेगा। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि इस लॉकडाउन अवधि में किसी भी कार्मिक को सेवा मुक्त नही किया जाएगा तथा वेतन में कोई कटौती नही की जायेगी।
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