अजमेर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन रहने के दौरान दवाईयों, चिकित्सा उपकरणों एवं खाद्य सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन वस्तुओं से संबंधित समस्त ट्रांसपोर्ट कम्पनियों, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस एवं सीएण्डएफ एजेन्टस के कार्यालयों एवं गोदामों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। यह जानकारी जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने दी।
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