खाद्य सामग्री की आपूर्ति हो गाईड लाईन के अनुसार
अजमेर। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने के समय निर्धारित गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने इस संबंध में निर्देश दिये है कि किराने/आवश्यक वस्तुएं/दवाईयां की दुकान/उचित मूल्य दुकान/डेयरी बूथ/सब्जी व फ्रूट की दुकान/पेट्रोल पम्प/आटा चक्की के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक समय पर उनकी दुकान/संस्थान पर 5 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं रहेंगे। इन संस्थानों के मालिक यह सुनिश्चित करेगे कि ग्राहकों के बीच में सामायिक दूरी का ध्यान रखते हुए एक मीटर की दूरी बनाए रखने हेतु मार्किग करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलिवरी हेतु उपयोग में जाए जा रहे ई-रिक्शा साईकिल रिक्शा व ठेले पर चालक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। डोर स्टेप डिलिवरी के समय एक समय पर एक ही व्यक्ति को सामान का विक्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
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