मतदाता बीएलओ को उपलब्ध कराएं भरे हुए परिगणना प्रपत्र
अजमेर (अजमेर मुस्कान)। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बन्धु द्वारा मतदाताओं के नाम अपील की है। इसमें मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र बीएलओ के पास जमा कराने के लिए कहा गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बन्धु ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर से राजस्थान राज्य हेतु विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अजमेर जिले के मतदाताओं की मतदाता सूची का भी शुद्धिकरण किया जाना है।
अजमेर जिले के सभी मतदाताओं से अपील की जाती है कि सभी जागरूक मतदाता इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करावें। इस कार्य को संपादित करने के लिए क्षेत्र के बीएलओ घर-घर जा रहे हैं। बीएलओ द्वारा मतदाताओं को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र दिया जा रहा है। इसमें मतदाता की सम्बंधित सूचना पूर्व मुद्रित होगी तथा ओर कुछ मतदाता को भी भर के देने होगी।
उन्होंने कहा कि इस गणना प्रपत्र में राजस्थान के लिए वर्ष 2002 तथा किसी ओर राज्य के लिए अन्तिम एसआईआर मतदाता सूची का विवरण भरेंगे। मतदाता का वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने की स्थिति में वर्ष 2002 में अपने माता, पिता, दादा, दादी, नाना एवं नानी के नाम का विवरण प्रस्तुत करते हुए अपने नाम की मेपिंग से लिंकिंग करवायेंगे।
उन्होंने कहा कि मतदाता को वर्तमान में मात्र गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर एक रंगीन फोटो चिपकानी होगी। गणना प्रपत्र के साथ किसी भी मतदाता को कोई भी दस्तावेज नहीं दिया जाना है। इसके पश्चात भी किसी बीएलओ द्वारा कोई दस्तावेज मांगे जाते हैं तो उसकी शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय में दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम voters.eci.gov.in एवं election.rajasthan.gov.in की वेबसाईट पर ढूंढा जा सकता है। आयोग द्वारा मतदाता को अपना गणना प्रपत्र इस वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन भी प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है।
लोक बन्धु द्वारा अपील की गई कि महिला मतदाता होने की स्थिति में उसे अपने पति के नाम से लिंकिंग नहीं कराई जा सकती है। अपितु उन्हें अपने पूर्व स्थान अर्थात अपने पिहर स्थान से अपना वर्ष 2002 का विवरण मंगवाया जाकर बीएलओ को अवगत करवाने में सहायता किए जाने हेतु अपील की जाती है।
साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर वे निकटतम हेल्प डेस्क, एईआरओ, ईआरओ अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।

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