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12 जून से आयोजित होंगे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर

12 जून से आयोजित होंगे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर

12 जून से आयोजित होंगे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर

आमजन से जुड़े 22 विभागों के कार्यों का मौके पर ही होगा समाधान

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं स्थानीय स्तर पर समाधान और विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान करने के लिए शुक्रवार 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेशभर में अभियान की शुरुआत होने जा रही है। ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अभियान की पूर्व तैयारियों को लेकर जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक का आयोजन किया। इसमें राजस्व अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक एक दिवसीय विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों के प्रभावी संचालन के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को शिविर प्रभारी नियुक्त किया गया है। वे मौके पर ही परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। 

जिला कलक्टर लोक बन्धु ने कहा कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्री कैम्प गतिविधि की जानी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आवेदनों का निस्तारण, सम्पर्क पोर्टल के चयनित प्रकरणों के पुनर्सत्यापन, रिपोर्ट में दर्ज रास्ते खुलवाने भूमि आवेदन के प्रस्ताव तैयार करने एवं शत प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स सत्यापन के कार्य भी होंगे।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण शिविरों में आमजन से सीधे जुड़े कुल 22 महत्वपूर्ण सरकारी विभागों को एक ही छत के नीचे शामिल किया गया है। इसमें राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख एवं खातों का शुद्धिकरण कराना, आपसी सहमति से खातों का विभाजन करना, रास्ते के प्रकरण, नामान्तरकरण सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण, सरकारी, चारागाह एवं विभागीय भूमियों के अतिक्रमण प्रकरण, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार, सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी के प्रकरण, आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि आवंटन तथा आरक्षण कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक एवं राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन और आरक्षण प्रस्ताव, जाति, मूलनिवास एवं हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करना, पैतृक कृषि भूमि के सह-खातेदारों के मध्य भूमि विभाजन इत्याादि लम्बित राजस्व मुकदमों का समझाईश एवं समझौतों से निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा आईएचएचएल की स्वीकृतियां जारी करना। सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्वीकृतियां जारी करना। अक्रियाशील सामुदायिक स्वच्छता परिसरों को क्रियाशील बनाना। सोख्ते गड्ढे व मैजिक पिट की स्वीकृतियां जारी करना एवं पूर्व में निर्मित की साफ-सफाई करना। भूमि आवंटन से शेष आरआरसी केन्द्रों हेतु जमीन आवंटित कराना। ठोस कचरा अपशिष्ट नियम 2026 की जानकारी आमजन को देना। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 143 से 159 तक के प्रावधानानुसार विनियमितीकरण, रियायती कीमत पर एवं निःशुल्क आवंटन के जरिए पट्टे दिए जाने का कार्य, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु श्रेणी के परिवारों के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-158 के तहत भूखण्ड एवं पट्टा आवंटित करना, ग्राम पंचायतों द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के कार्य होगे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृतियां जारी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत, पानी की गुणवत्ता की जाँच तथा ओवरहेड टेंक तथा पेयजल स्त्रोतों में क्लोरीन डालने और सफाई किए जाने का भौतिक सत्यापन किया जाना। अवैध कनेक्शन हटाना, पाईप लाईन लीकेज ठीक करना-शिविर से पूर्व ही ठीक करेंगें। पेयजल संबंधी अन्य शिकायतों का निराकरण होगा।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा मृदा नमूनों का संग्रहण करना एवं विश्लेषित मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना, डिग्गी निर्माण, फार्म पौण्ड निर्माण, सिंचाई पाईपलाईन, फव्वारा ड्रिप सिंचाई संयत्र एवं कृषि यंत्र के लिए ऑनलाईन आवेदन करवाना तथा प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति वितरित करना, मिनीकिट वितरण हेतु पात्र कृषकों का चिह्नीकरण, विभागीय योजनाओं तथा गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु कृषि साहित्य वितरण, राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत नए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक आवेदन लंबित आवेदनों का निर्णय, निरस्त आवेदनों की समीक्षा, लंबित डेटा एंट्री के कार्य को पूर्ण करना, जारी वनाधिकार पत्रों का राजस्व अभिलेखों में अंकन एवं लंबित प्रकरणों की केएमएल फाईल बनाना, भवन रहित मां-बाड़ी केन्द्रों के लिए भू-आवंटन, अनुसूचित क्षेत्र में ख, ग एवं घ श्रेणी के जलाशयों को मछुवार समिति को आवंटन करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना, विभाग द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्रों को विभिन्न उपयोग हेतु चिन्हित करना, विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रही विभिन्न योजनाओं के लंबित प्रार्थना-पत्रों को विद्यालय स्तर पर निर्णित करवाना एवं नए आवेदन को प्राप्त करना, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में आपूर्ति किए जा रहे पेयजल से नमूने लिए जाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जांच करवाना, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में पानी की टंकी की सफाई करवाना, वन धन केन्द्र के बैंक अकाउंट खोलने, डेटा एंट्री पूरी किया जाना एवं अनुपयोगी पड़े भवनों का आवंटन जैसे कार्य किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि उर्जा विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई में व्यवधान संबंधी समस्याऐं निपटाना, त्रुटिपूर्ण मीटर संबंधी समस्याओं का निपटारा, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में विलम्ब संबंधी शिकायतों का निराकरण, मौके पर जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर को यथास्थान रखना, ढीले तारों को व्यवस्थित करने संबंधी, विद्युत संबंध जारी होने में विलम्ब से संबंधित समस्याओं का निपटारा, वीसीआर असेसमेंट कमेटी व अन्य समझौता समिति द्वारा जारी किए गए निर्णयों को लागू करना, लोड संबंधी समस्याओं को निपटाना, मांग-पत्र जमा होने वाले व्यक्तियों को कनेक्शन देना, त्रुटिपूर्ण विद्युत प्रपत्र जारी होने व देरी संबंधी समस्याओं का निराकरण, आवासों पर के ऊपर से गुजर रही लाईनों को हटाया जाना (मांग पत्र राशि जमा करवाने पर), राजकीय विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही लाईनों को हटाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विशेष योग्यजन विभाग से संबंधित सुखद दाम्पत्य योजना, विशेष योग्यजन विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार, निशक्तजन प्रमाण पत्र जारी कराना, सिलिकोसिस प्रकरण का भुगतान सुनिश्चित करवाना। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों को पहचान पत्र जारी करना तथा पेंशन संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं समाधान, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं नवीन निर्णयों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना, सामुहिक विवाह अनुदान, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र, वन स्टॉप सेन्टर, महिला हैल्पलाइन, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल योजनाओं की जानकारी प्रदान करना, गांवों में साथिन के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी। समेकित बाल विकास सेवायें योजना कार्यक्रम, पूरक पोषाहार के लाभार्थियों की सूची का पठन कर सत्यापित करवाई जाएगी। प्रधानमन्त्री मातृत्व वन्दना योजना, किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का चिन्हीकरण कर जमीन आवंटन व पट्टा प्राप्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण द्वारा रोगियों की स्वास्थ्य जॉच एवं उपचार किया जाएगा। वेक्टर जनित बीमारियां (मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका) के प्रति सजग करने हेतु प्रचार-प्रसार करना। ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर बीसीएमओ स्तर से टीमें गठित कर एवं आवश्यक संसाधन यथा टेमीफोस, बीटीआई, एमएलओ, गम्बूसिया एवं अन्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना। गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच के लिए पंजीकरण करवाया जाएगा तथा हिमोग्लोबिन, रक्तचाप आदि की जांच की जाएगी। निःशुल्क जननी सुरक्षा योजना एवं निःशुल्क जननी शिशु सुरक्षा योजना, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जिन चिकित्सा संस्थानों को भूमि आवंटित नहीं हुई है, उनके लिए राजस्व विभाग से मौके पर ही आवेदन किया जाना। 

उन्होंने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आधार सीडिंग, एनएफएसए में अपात्र परिवारों की जांच करवाना, वितरित की गई राशन सामग्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्य भी होंगे। आयोजना विभाग द्वारा जन आधार योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्रा सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कार्य किए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण, रोगी पशुओं का उपचार एवं अवर्गीकृत पशुओं का बधियाकरण, अस्थायी रूप से बांझ ग्रसित पशुओं का उपचार, पेट के कीड़ों की रोकथाम के लिए पशुओं कों कृमिनाशक औषधियां पिलाना, बाहरी परजीवियों की रोकथाम हेतु दवा का छिड़काव किया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन किए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा स्वास्थ्य जांच का कार्य एवं लोगों को रोगोपचार संबंधी जानकारी देना एवं उपलब्ध दवाईयों का वितरण, औषधालयों तथा चिकित्सालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र देने के कार्य होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा पालनहार योजना में सहयोग, सत्र 2026-27 में कक्षावार प्रवेश प्रक्रियावार नामांकन करवाया जाना, स्कूल भूमि से अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्य, छात्र तथा छात्राओं की छात्रवृति संबंधी कार्य किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों एवं राजकीय भवनों की मरम्मत, सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वामित्व वाली सड़क भूमि एवं अन्य परिसम्पतियों की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम नामान्तरण करवाना, सार्वजनिक निर्माण विभाग की डामरीकृत सड़कों पर पैच मरम्मत कार्य एवं यातायात में बाधक झाड़ियों को हटाया जाएगा। सहकारिता विभाग द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण एवं रहन ऋण के संबंध में कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराना, पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा वनभूमियों का अमल दरामद एवं सीमांकन, वन भूमि पर अतिक्रमणों का चिन्हीकरण, वन विभाग संबंधित परिवादों का निस्तारण, पौधों का वितरण होगा। जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा सिचाई बारी एवं नाम परिवर्तन संबंधी प्रकरण, मोघों का दुरुस्तीकरण, अवैध नक्के बन्द किए जाना, आपसी विवाद एवं शिकायतों का निस्तारण, अवाप्त भूमि का विभाग के नाम अमलदरामद, नवीन एनीकट, पुलिया आदि के निर्माण, नहर सफाई के प्रस्ताव तथा छोटी नहरों के नरेगा अन्तर्गत प्रस्ताव लिया जाएगा। परिवहन विभाग (रोडवेज) द्वारा निःशक्त जन एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को रोडवेज पास जारी किए जाएंगे।

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