विदेशी नागरिकों की सूचना छिपाना पड़ेगा भारी
होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों पर होगी सख्त कानूनी कार्यवाही
अजमेर (अजमेर मुस्कान)। विदेशी नागरिकों के आवागमन एवं ठहराव से संबंधित इमीग्रेशन एवं फोरेनर्स अधिनियम 2025 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस एवं विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा सख्त निगरानी रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि निर्धारित समयावधि में विदेशी नागरिकों की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं करवाने वाले होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इसी क्रम में शहर के हरिभाऊ उपाध्याय में न्यू मारवाड़ी गेस्ट हाउस संचालक द्वारा विदेशी नागरिकों के ठहराव की सूचना निर्धारित समय में फार्म-सी पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पुलिस थाना गंज में इमीग्रेशन एवं फोरेनर्स अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करवाया गया है।
उन्होंने बताया कि होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों के लिए विदेशी नागरिकों के आगमन की सूचना 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए आगामी समय में भी उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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