अवैध प्रोपीलीन गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई
गैस टैंकर, पिकअप वाहन और 42 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त
ईसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज, जांच जारी
अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र में अवैध प्रोपीलीन गैस रिफिलिंग के खिलाफ रसद विभाग एवं पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैस टैंकर, एक पिकअप वाहन तथा 42 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
जिला रसद अधिकारी नीरज कुमार जैन ने बताया कि मांगलियावास थाना पुलिस को देर रात काका दी होटल, केसरपुरा के पास अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किए जाने की सूचना मिली थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने एक गैस टैंकर से व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में गैस भरते हुए गतिविधि को पकड़ा। थानाधिकारी मांगलियावास श्री हरीश चौधरी की सूचना पर रसद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर कार्रवाई की।
उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान मनोज गुर्जर को डिटेन कर पूछताछ की गई। मौके से गैस टैंकर, एक पिकअप वाहन तथा कुल 42 व्यावसायिक गैस सिलेंडरों को डीटेन किया गया। इसके बाद रसद विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की। जब्त गैस टैंकर को अग्रिम आदेशों तक आईओसीएल बॉटलिंग प्लांट तबीजी के सुपुर्द किया गया है। वहीं 42 व्यावसायिक सिलेंडरों में से 12 भरे हुए सिलेंडर आईओसीएल प्लांट तबीजी तथा 30 खाली सिलेंडर सुरक्षा की दृष्टि से जेठाना इंडेन गैस एजेंसी, पीसांगन को सुपुर्द किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रोपीलीन गैस एलपीजी गैस से भी अधिक घातक है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में मनोज गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी फॉयसागर रोड अजमेर तथा काका दी होटल के मालिक शक्ति सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रकरण की जांच जारी है तथा संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
टीम में प्रवर्तन अधिकारी रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन निरीक्षक अतुल बड़ाया, राहुल कुमार वेदवाल एवं मुकेश कुमार बुगलिया शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान आईओसीएल तबीजी बॉटलिंग प्लांट के सेफ्टी ऑफिसर संजय मीणा भी उपस्थित हुए।

0 टिप्पणियाँ