अजमेर (अजमेर मुस्कान)। भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 लागू किया जा चुका है। इसके अनुसार प्रत्येक नियोक्ता विभाग, उद्यम, संस्थानों, कार्यालयों को अपने कार्य स्थल के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। संभागों अथवा उपखण्ड स्तर पर स्थित कार्यालयों तथा जहां 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हो अथवा प्रशासनिक ईकाई पर आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्य स्थल पर आंतरिक समिति का गठन आदेश तथा अध्यक्ष, सदस्यों के नाम, मोबाईल नम्बर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
विभिन्न पेशेवरों, व्यवसायियों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं, वास्तुकारों, चार्टट अकाउण्टेंट, इंजिनियर्स, बैंकर्स, राज्य एवं सर्वाेच्च स्तर पर वैधानिक निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षक केन्द्रों, शिक्षण संस्थानों, क्रीड़ा संकुल, खेल स्थलों, स्टेडियम तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी अस्पताल तथा नर्सिंग होम द्वारा भी नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। जिले के कार्य-स्थलों में गठित आन्तरिक शिकायत समिति की सूचना शी बॉक्स पोर्टल पर अपलोड की जानी आवश्यक है। इस प्रावधान के उल्लंघन पर अधिकतम 50 हजार रूपये की शास्ति का प्रावधान है।
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