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रसद विभाग ने 61 घरेलू गैस सिलेण्डर किए जब्त

रसद विभाग ने 61 घरेलू गैस सिलेण्डर किए जब्त

घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध अभियान

रसद विभाग ने 61 घरेलू गैस सिलेण्डर किए जब्त

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिले में घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध उपयोग पाए जाने पर विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 61 गैस सिलेण्डर जब्त किए गए।

वर्तमान अन्र्तराष्ट्रीय परिस्थितियों के दृष्टिगत जिले में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, कालाबाजारी रोकने एवं प्रभारी निगरानी के लिए जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ के नेतृत्व में बुधवार को अजमेर शहर में मेयो लिंक रोड व धोला भाटा क्षेत्र में कुल 58 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस (550.6 किग्रा) अवैध रूप से भण्डारित होने के कारण मौके पर जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी सुनीता शर्मा एवं मीना डेचरवाल, प्रवर्तन निरीक्षक महेन्द्र कुमार यादव एवं राहुल वेदवाल शामिल रहे। इस दौरान थानाधिकारी अलवर गेट नरेन्द्र जाखड मय पुलिस जाब्ता मौजूद रहे।


अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी द्वारा बताया गया कि घरेलू गैस आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है। सभी कंपनियों की बुकिंग साइट सुचारू रूप से चल रही है। घरेलू गैस सिलेण्डर की बुकिंग के पश्चात तीन-चार दिन में होम डिलीवरी की जा रही है। कुछ एजेंसी द्वारा तो होम डिलीवरी एक दिन के भीतर भी की जा रही है। साथ ही आम जन से प्राप्त गैस संबंधित शिकायतों का प्रभावी रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला रसद अधिकारी नीरज कुमार जैन के निर्देशन में प्रवर्तन दल द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध सर्च एवं सीजर (जब्ती) कार्यवाही की गई।

कार्यवाही के दौरान दाल बाटी रेस्टोरेंट से एक घरेलू गैस सिलेंडर तथा चामुंडा रेस्टोरेंट से 2 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। संबंधित सिलेंडरों को नियमानुसार जब्त कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही अरांई गैस एजेंसी का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा अराई क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन टीम में प्रवर्तन अधिकारी रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन निरीक्षक अतुल बडाया एवं प्रवर्तन निरीक्षक श्री मुकेश बुगालिया शामिल रहे। 

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग दंडनीय अपराध है। यह कृत्य द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार की अनियमितताओं के विरुद्ध सघन अभियान निरंतर जारी रहेगा।


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