ओवर स्टे करने वाली विदेशी नागरिक तथा इसे शरण देने वाले होटल संचालक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज
अजमेर (अजमेर मुस्कान)। राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार राज्य में अवैध रुप से निवास करने वाले एवं ओवर स्टे करने वाले विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनके प्रत्यावर्तन हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत सीआईडी जोन अजमेर द्वारा ओवर स्टे करने वाली एक विदेशी नागरिक को शरण देने वाले होटल प्रबंधक के विरूद्ध पुलिस थाना पुष्कर मे प्रकरण दर्ज करवाया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि दा मस्कमेलन होटल एवं रिसोर्ट कस्बा पुष्कर में एक फरवरी को विदेशी थाईलैण्ड नागरिक कानयाफट नोईहोंग आकर रुकी थी। होटल प्रबन्धक द्वारा विदेशी नागरिक के ऑनलाईन सी फॉर्म में गलत वीजा नम्बर की प्रविष्टि की गई। जिससे विदेशी नागरिक के ओवर स्टे को छिपाया जा सके। जांच किये जाने पर ऑनलाईन सी फॉर्म में अंकित वीजा नम्बर किसी अन्य यूगांडा नागरिक का होना पाया गया। प्रारम्भिक जांच में विदेशी नागरिक एवं होटल संचालक द्वारा कूटरचित दस्तावेज का उपयोग किया जाना ज्ञात हुआ। विदेशी नागरिक का भारत में गत 2 वर्षों से भी अधिक समय से ओवर स्टे किया जाना पाया गया है।
उन्होंने बताया कि विदेशी नागरिक की वास्तविक स्थिति को छिपाने तथा ओवर स्टे नागरिक को जानबूझकर शरण देने का कार्य होटल प्रबन्धक द्वारा किया जाना पाया गया। यह ईमीग्रेशन एण्ड फोरेनरस एक्ट 2025 के अंतर्गत अपराध है। फर्जी यात्रा दस्तावेज बनाना, उपयोग करना आदि विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध होने से जोन यूनिट पुष्कर द्वारा पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर में उक्त होटल के प्रबंधक तथा विदेशी नागरिक के विरूद्ध प्रकरण संख्या 95/2026 अन्तर्गत धारा 22,23,24 ईमीग्रेशन एण्ड फोरेनरस एक्ट 2025 में दर्ज करवाया गया। आगामी समय में भी विदेशी अधिनियम 2025 के प्रावधानों का उल्लघंन करने वाले विदेशी नागरिकों तथा अवैध एवं ओवर स्टे करने वाले विदेशी नागरिकों को शरण देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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