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एलपीजी प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश, कॉमर्शियल गैस आपूर्ति में 10 प्रतिशत वृद्धि

एलपीजी प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश, कॉमर्शियल गैस आपूर्ति में 10 प्रतिशत वृद्धि

एलपीजी प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश, कॉमर्शियल गैस आपूर्ति में 10 प्रतिशत वृद्धि

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी जिलों को एलपीजी प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ताकि आवश्यक सेवाओं में बाधा न आए।

जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि सभी कॉमर्शियल एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए संबंधित ऑयल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण किसी भी उपभोक्ता को कॉमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा यह भी अनिवार्य किया गया है कि सभी कॉमर्शियल एवं औद्योगिक उपभोक्ता अपने क्षेत्र की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (पीएनजी) कंपनी में पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करें। आवेदन के उपरांत ही उन्हें एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल कनेक्शन हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिकता क्रम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों एवं छात्रावासों तथा निजी अस्पतालों को 100 प्रतिशत, होटल-रेस्टोरेंट एवं ढाबों तथा डेयरी उद्योगों को 60 प्रतिशत तथा मंदिरों को 50 प्रतिशत आपूर्ति की जाएगी। यह प्रतिशत संबंधित उपभोक्ताओं के औसत मासिक उपभोग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है।

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